Delhi: नई आबकारी नीति 2 महीने और लागू रखेगी केजरीवाल सरकार

दिल्ली में सरकार ने नई आबकारी नीति को 2 महीने बढ़ाते हुए देसी शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस अवधि को 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। पढ़िए पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Updated : 1 August 2022, 11:49 AM IST
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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी में नई आबकारी नीति के तहत देसी शराब बेचने वाली सभी दुकानों को दो और महीने का एक्सटेंशन देने का आदेश जारी कर दिया। अर्थात अब मौजूदा शराब की दुकानें 30 सितंबर तक चलती रहेंगी।

इस बात की जानकारी आबकारी विभाग के महाप्रबंधक अजय कुमार गंभीर ने दी है। विभाग द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में बताया गया है कि दिल्ली में देसी शराब की आपूर्ति के लिए L-3/33 लाइसेंस को 1 अगस्त 2022 से 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाया जा रहा है।

इसके लिए शराब विक्रेताओं को दो महीने का शुल्क यानी लाइसेंस शुल्क, बीडब्ल्यूएच शुल्क और जमा करना होगा।

हालांकि, गैर-नवीकरणीय लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति अपने लाइसेंस का विस्तार करने के लिए इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

Published : 
  • 1 August 2022, 11:49 AM IST