

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को एक बड़ी चेतावनी दी है। पढ़े पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव दुष्कर्म मामले में अंतरिम जमानत के साथ-साथ एक बड़ी चेतावनी दी है। हाई कोर्ट ने सेंगर को बुधवार को मोतियाबिंद सर्जरी कराने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवादाता के अनुसार उन्नाव दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मोतियाबिंद सर्जरी के लिए अंतरिम जमानत दी है। उन्हें 24 जनवरी को रिहा किया जाएगा और एम्स में भर्ती कराया जाएगा।
कोर्ट ने यह चेतावनी दी है कि अगर सर्जरी नहीं हुई तो उन्हें उसी दिन जेल में आत्मसमर्पण करना होगा। हालांकि, इससे पहले 20 जनवरी को अदालत ने सेंगर को राहत देने से इनकार कर दिया था।
सर्जरी न कराने पर करना होगा सरेंडर
दिल्ली हाई कोर्ट ने यह चेतावनी दी है कि अगर कुलदीप सिंह सेंगर मोतियाबिंद की सर्जरी नहीं कराते हैं तो उन्हें सरेंडर करना होगा।