दिल्ली मेट्रो ने सामान के साथ सफर करने वालों के लिए बदले नियम
दिल्ली मेट्रो ने भारी सामान के साथ सफर करने वाले यात्रियों के लिए नये नियम बनाये हैं। पढ़ें पूरी खबर..
नई दिल्ली: भारी सामान के साथ दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए नये नियम बनाये गये हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यात्रा के दौरान ज्यादा भारी सामान ले जाने पर प्रतिबंध लगाने वाली है।
बताया जा रहा है कि यह नियम 20 मार्च से लागू हो जायेगा। इस नये नियम के लागू हो जाने से आप 15 किलो से अधिक वजन के सामान लेकर यात्रा नहीं कर सकेंगे। अगर आपका सामान 15 किलों से ज्यादा होता है तो चेंकिंग के दौरान आपकों अंदर जाने से रोक दिया जायेगा।
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जिन मेंट्रो स्टेशनों पर 15 किलो से ज्यादा सामान ले जाना मना है उसमें बाराखंबा मेट्रो स्टेशन, आनंद विहार, चांदनी चौक, कश्मीरी गेट और शाहदरा मेट्रो स्टेशन समेत और भी कई मेट्रो स्टेशन है। बता दें कि डीएमआरसी ने हाल ही में 5 चुनिंदा मेट्रो स्टेशनों पर सामानों की स्क्रीनिंग मशीनों के सामने U-शेप्ड मेटल बैरियर्स इंस्टॉल किए हैं। जिसके तहत आपका सामान 15 किलो से ज्यादा होगा तो वो लोटा दिया जायेगा। बता दें कि भारी सामान के साथ वस्तु की लंबाई-चौड़ाई भी फिक्स है। इसके तहत लंबाई 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई 45 सेमी हो सकती है और ऊंचाई 25 सेमी से ज्यादा नहीं होनी चाहिये।
इस मामले में डीएमआरसी के प्रवक्ता का कहना है कि ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत इस तरह के नियम लगाए जा रहे हैं जिससे बैग साइज का नियमों का पालन किया जा सके।
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