Delhi Liquor Scam: मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, कोर्ट ने दिया ये आदेश

डीएन ब्यूरो

कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो)
मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो)


नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए सोमवार को तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने क्रमश: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में 13 से 15 फरवरी तक सिसोदिया को राहत दी।

यह भी पढ़ें | Delhi Liquor Scam: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ी

यह भी पढ़ेंः रामलला के दर्शन करने अयोध्‍या पहुंचे केजरीवाल-मान, देखिये तस्वीरें 

पिछले साल हुए थे गिरफ्तार

यह भी पढ़ें | Delhi Politics: ED की रेड पर भड़की आतिशी, BJP को घेरा; जानिये क्या कहा

बता दें, CBI ने अब निरस्त की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने एवं क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर 26 फरवरी, 2023 को पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने CBI द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें संबंधित धनशोधन मामले में नौ मार्च, 2023 को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया था।










संबंधित समाचार