Delhi Liquor Case: AAP की कई संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी, ASG ने HC में दिया जवाब

डीएन ब्यूरो

दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई के्र दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और एडिशनल सॉलीसिटर जनरल के बीच तीखी बहस भी हुई। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

AAP की कई संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी
AAP की कई संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी


नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई करने की मांग वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने मुव्वकिल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी और अवैध बताया।

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दो साल पुराने मामले में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी हुई है। यह समय बहुत कुछ कहता है, इस पर ईडी की ओर से कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलीसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने अभिषेक मनु सिंघवी की दलील पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये जो दलीलें रख रहे हैं, उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पर सिंघवी ने कहा कि आपको हर जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन इस तरह की बात कर के सुनवाई टलवाने की कोशिश मत कीजिए।

यह भी पढ़ें | दिल्ली HC ने लगाई AAP के नेताओं को फटकार, सोशल मीडिया से भाजपा नेता श्याम जाजू के खिलाफ जुड़ी पोस्ट हटाने का दिया निर्देश

एडिशनल सॉलीसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू सिंघवी की दलील पर सिंघवी की सारी दलीलें बेमानी हैं। उन्होंने मुकदमे को निरस्त करने के हिसाब से दलीलें रख है। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार कोर्ट में सुनवाई करते हुए एडिशनल सॉलीसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने कहा कि हमें संपत्ति की जब्ती करनी है। लेकिन समस्या यह है कि इस पर यह कहेंगे कि चुनाव के समय पार्टी को परेशान किया जा रहा है। हम जब्ती नहीं कर रहे तो कहेंगे कि हमारे से कोई जब्ती नहीं हुई, हम निर्दोष हैं।

यह भी पढ़ें | Delhi High Court: कोविड में मृत कांस्टेबल के परिजनों को मुआवजा देने पर फैसला रोककर रखना सही नहीं

एएसजी राजू ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल ने खुद रिमांड का विरोध नहीं किया, लेकिन यहां रिमांड को गलत बता कर चुनौती दे रहे हैं। क्या इसकी इजाजत दी जा सकती है, दोतरफा खेल खेला जा रहा है। एक साथ 2 घोड़ों की सवारी करने की कोशिश की जा रही है।










संबंधित समाचार