Delhi Excise case: सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका, पैरोल अर्जी का विरोध किया

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसौदिया की ओर से दायर दो अर्जियों का शुक्रवार को विरोध किया, जिसमें क्रमश: जमानत और हिरासत में पैरोल की मांग की गई थी। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 3 February 2024, 12:40 PM IST
google-preferred

नयी दिल्ली: सीबीआई ने कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसौदिया की ओर से दायर दो अर्जियों का शुक्रवार को विरोध किया, जिसमें क्रमश: जमानत और हिरासत में पैरोल की मांग की गई थी।

सीबीआई ने मनीष सिसोदिया द्वारा दायर अर्जियों के जवाब में विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष दलीलें दीं और उन्हें खारिज करने की मांग की।

यह भी पढ़ें: सोनिया गांधी के करीबी हर्ष मंदर के NGO के खिलाफ होगी CBI जांच

विशेष न्यायाधीश ने कहा, ‘‘नियमित जमानत की अर्जी के साथ-साथ आरोपी मनीष सिसोदिया की ओर से दायर हिरासत पैरोल की मांग वाली अन्य अर्जी पर आज सीबीआई की ओर से एक जवाब दाखिल किया गया है। जैसा कि अनुरोध किया गया और संयुक्त रूप से इस पर सहमति व्यक्त की गई, आरोपी के उपरोक्त आवेदन पर अब पांच फरवरी, 2024 को अपराह्न दो बजे बहस होगी।’’

यह भी पढ़ें: आम आदमी पार्टी का केंद्र पर हमला

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसारइस बीच, न्यायाधीश ने ईडी को संबंधित धनशोधन मामले में सिसोदिया की ओर से दायर इसी तरह के आवेदनों पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए पांच फरवरी तक का समय दिया।

Published : 
  • 3 February 2024, 12:40 PM IST