Sanjay Raut: शिवसेना UBT नेता संजय राउत को 15 दिन की जेल, जानिये पूरा मामला

मानहानि मामले में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को दोषी करार दिया गया है। संजय राउत को 15 दिन की जेल और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 26 September 2024, 12:30 PM IST
google-preferred

मुंबई: मानहानि मामले (Defamation Case) में शिवसेना यूबीटी नेता (Shivsena UBT Leader) संजय राउत (Sanjay Raut) को दोषी करार (Convicted) दिया गया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार संजय राउत को 15 दिन की जेल (Jail) और 25 हजार रुपये जुर्माने (Fine) की सजा (Punishment) सुनाई गई है।

मुंबई की एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे राउत से मुआवजे के तौर पर वसूला जाएगा।़

राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया गया है। मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर मेधा ने राउत के खिलाफ धारा 499 (किसी तरह का आरोप लगाना या प्रकाशित करना) और 500 (मानहानि) के तहत कार्रवाई की मांग की थी। राउत ने उन पर और उनके एनजीओ युवा प्रतिष्ठान पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया है।

Published : 
  • 26 September 2024, 12:30 PM IST