मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित, CBI ने बताया घोटाले का मास्‍टरमाइंड, कहा- बेल दी तो हल हो जाएगा इनका मकसद

डीएन ब्यूरो

दिल्ली की कोर्ट ने शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

जमानत पर फैसला सुरक्षित
जमानत पर फैसला सुरक्षित


न‌ई दिल्ली: आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी अंतरिम जमानत याचिका कोर्ट से वापस ली। सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।

नियमित जमानत पर फैसला 30 अप्रैल के लिए सुरक्षित 

राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर फैसला 30 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से उपस्थित वकील विवेक जैन ने अदालत को बताया कि सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर कोर्ट आज अपना फैसला सुरक्षित रख लेगा, ऐसे में सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार कोर्ट ने कहा कि विवेक जैन की इस दलील के मद्देनजर कि सिसोदिया की अंतरिम जमानत निष्प्रभावी हो गई है, इसका निपटारा किया जा सकता है, इसके बाद सिसोदिया ने अपनी अंतरिम जमानत वापस ली।

सीबीआई के अधिवक्ता ने सिसोदिया की नियमित जमानत पर दलील दी। उन्होंने जमानत के लिए ट्रिपल टेस्ट का हवाला देते हुए कहा कि सिसोदिया जमानत देने की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। वो बराबरी के हकदार नहीं है। इस मामले में मुख्य आरोपित है।










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