कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण की जमानत याचिका पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित

डीएन ब्यूरो

दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत याचिका पर फैसला बृहस्पतिवार को शाम चार बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया। अदालत ने डब्ल्यूएफआई

फाइल फोटो
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नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत याचिका पर फैसला बृहस्पतिवार को शाम चार बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया।

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न्यायाधीश ने आरोपी और अभियोजन पक्ष के वकीलों के साथ-साथ शिकायतकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।

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न्यायाधीश ने कहा, “शाम चार बजे आदेश पारित किया जाएगा।”










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