अभिषेक तिवारी की संदेहास्पद मृत्यु पर कोर्ट नें दिया ये आदेश, जानिए पूरा अपडेट

डीएन संवाददाता

गणेश होटल में अभिषेक तिवारी की संदेहास्पद मृत्यु पर कोर्ट नें मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

कोर्ट नें दिया आदेश
कोर्ट नें दिया आदेश


गोरखपुर: कैंट थाना क्षेत्र में गणेश होटल में गत 29 नवंबर 2024 को बिछिया निवासी अभिषेक तिवारी पुत्र रमाकांत तिवारी की सर में चोट लगने से संदेहास्पति स्थिति में मृत्यु हो गई थी। इस मामले में संबंधित थाने द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया। 

मृतक के पिता की आवेदन पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोरखपुर ने 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कैंट थाना गोरखपुर को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने और न्यायालय को सूचित करने का निर्देश पारित किया।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार वादी रमाकांत तिवारी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग दुबे और रत्नाकर सिंह एडवोकेट ने न्यायालय को बताया कि मृतक के शरीर पर मृत्यु के समय मात्र काला सफेद हाफ स्वेटर और एक तौलिया ही मिला।

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उसके पास लगभग 5 लाख रुपए भी थे। सोने की 15ग्राम की चेन और घड़ी के साथ उसके कपड़े जूते कुछ भी पुलिस ने बरामद नहीं किया। मृतक के पोस्टमार्टम में सिर और शरीर पर चोट के निशान भी मिले। पुलिस ने आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं किया। 

न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम दृष्टिया संज्ञेय प्रकृति का अपराध कावित किए जाने की संभावना पर विवेचना को आवश्यक मानते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया तथा थाना कैंट को उल्लेखित तथ्यों के प्रकाश में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना करने व अनुपालन आख्या न्यायालय में प्रेषित करने को सुनिश्चित करने का निर्णय दिया।

अब इस मामले में अदालत ने कैंट थाना गोरखपुर को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

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