अदालत ने निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए अनिल देशमुख की याचिका खारिज की

महाराष्ट्र में मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की एक निजी अस्पताल में इलाज कराने संबधी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Updated : 13 May 2022, 6:18 PM IST
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मुंबई: महाराष्ट्र में मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की एक निजी अस्पताल में इलाज कराने संबधी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश आर एन रोकाड़े ने अपने आदेश में कहा कि देशमुख को जेजे अस्पताल में अपना इलाज जारी रखना चाहिए।

देशमुख ने अपनी याचिका में कहा कि वह विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं और पिछले छह महीने से जेल में हैं। पिछले महीने वह जेल में गिर गये थे जिससे उनके कंधे में परेशानी हो गयी, इसलिए जे जे अस्पताल ने ऑपरेशन का सुझाव दिया था।

उनके वकील अनिकेत देशमुख ने तर्क दिया कि राकांपा नेता को एक निजी अस्पताल में इलाज करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि उनके लिए निर्धारित परीक्षण जेजे अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं।

अभियोजन पक्ष ने याचिका का कड़ा विरोध किया और कहा कि ऑपरेशन के लिए जेजे अस्पताल में सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हैं।
देशमुख को पिछले साल नवंबर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग, रेस्तरां और बार मालिकों से रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। (यूनिवार्ता)

Published : 
  • 13 May 2022, 6:18 PM IST

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