क्लाउडटेल अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी, 1 लाख का जुर्माना, ग्राहकों को बेचे 1,033 प्रेशर कूकरों को वापस लेने का आदेश

देश में उपभोक्ता संरक्षण की लगातार निगरानी कर रहे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाये जाने पर क्लाउडटेल को नोटिस जारी किया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 8 November 2022, 2:32 PM IST
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्रेशर कूकर निर्माता और विक्रेता कंपनी क्लाउडटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बीआईएस मानकों के उल्लंघन के साथ उपभोक्ता अधिकारों का हनन और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया है। क्लाउडटेल पर सरकार ने 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके साथ ही कंपनी को भारतीय ग्राहकों को बेचे गये 1,033 प्रेशर कूकरों को वापस लेने का आदेश जारी किया है। 

देश में उपभोक्ता संरक्षण की लगातार निगरानी कर रहे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने क्लाउडटेल को नोटिस जारी किया है। सीसीपीए ने कंपनी को 1,033 प्रेशर कूकरों को वापस लेने और उपभोक्ताओं को वापस लिए गए प्रेशर कूकरों की कीमतों की प्रतिपूर्ति करने का आदेश किया है। इस संबंध में क्लाउडटेल को 45 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया। कंपनी को क्यूसीओ के उल्लंघन और उपभोक्ताओं के अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले प्रेशर कूकर की बिक्री करने का दोषी पाया गया।

सीसीपीए ने अनिवार्य मानकों के उल्लंघन में घरेलू प्रेशर कूकर की बिक्री के मामले में प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल, शॉपक्लूज और स्नैपडील सहित इन प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत विक्रेताओं को भी नोटिस जारी किया था। दरअसल इन प्लेटफार्म पर गलत प्रलोभन के साथ क्लाउडटेल के प्रेशर कुकर बेचे जा रहे थे।

इससे पहले क्लाउडटेल ने पिछले नोटिस के जवाब में सीसीपीए को बताया कि क्यूसीओ के लागू होने के बाद, उसने प्रेशर कूकर के आयात को निलंबित कर दिया था। सीसीपीए ने जांच में यह पाया कि यद्यपि क्लाउडटेल ने आयात को निलंबित कर दिया था, लेकिन कंपनी ने उपभोक्ताओं को ऐसे प्रेशर कूकर की बिक्री बंद नहीं की थी, जिसके बाद क्लाउडटेल के खिलाफ यह नई कार्रवाई की गई। 

क्लाउडटेल इंडिया "अमेज़ॉन बेसिक्स स्टेनलेस स्टील आउटर लिड प्रेशर कूकर, 4 एल (सीटी द्वारा प्रेशर अलर्ट नहीं देता)" प्रेशर कूकर का विक्रेता है। सीसीपीए ने धारा 18 (2) (जे) के तहत सुरक्षा नोटिस जारी किए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को ऐसे सामान खरीदने के प्रति सतर्क और सावधान किया जा सके।

Published : 
  • 8 November 2022, 2:32 PM IST

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