

उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता और उसके वकील के सड़क हादसे की जांच पूरी करने के लिए आज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दो सप्ताह की और मोहलत दी।
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता और उसके वकील के सड़क हादसे की जांच पूरी करने के लिए आज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दो सप्ताह की और मोहलत दी।
यह भी पढ़ें: चार नामी आईएएस टॉपर्स देंगे नौजवानों को आईएएस की परीक्षा में सफल होने का मूलमंत्र
शीर्ष अदालत ने पीड़िता के वकील को इलाज के लिए अंतरिम मुआवजे के तौर पर पांच लाख रुपये देने का उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश भी दिया।
यह भी पढ़ें: ‘डाइनामाइट न्यूज़ यूपीएससी कॉन्क्लेव 2019’ आईएएस परीक्षा से जुड़ा सबसे बड़ा महाकुंभ
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जांच पूरी करने के लिए चार सप्ताह की और मोहलत मांगी थी, लेकिन न्यायालय ने उसे दो सप्ताह का ही समय दिया। (वार्ता)
No related posts found.