सीबीआई ने आरवीएनएल के पूर्व प्रमुख सतीश अग्निहोत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला बंद किया
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने लोकपाल द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के पूर्व प्रमुख सतीश अग्निहोत्री के खिलाफ भेजे गये कथित भ्रष्टाचार के मामले को बंद कर दिया है क्योंकि जांच के दौरान उन्हें अभियोजित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं मिला। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
नयी दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने लोकपाल द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के पूर्व प्रमुख सतीश अग्निहोत्री के खिलाफ भेजे गये कथित भ्रष्टाचार के मामले को बंद कर दिया है क्योंकि जांच के दौरान उन्हें अभियोजित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं मिला। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, अग्निहोत्री को रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) से उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, 2021 में ‘नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड’ (एनएचएसआरसीएल) का प्रबंध निदेशक (एमडी) नियुक्त किया गया था, जो सरकार की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना को संचालित कर रही है।
लोकपाल द्वारा उनके खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिये जाने के बाद जुलाई 2022 में उन्हें पद से हटा दिया गया।
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सीबीआई ने उनके खिलाफ आपराधिक साजिश से संबद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी।
अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने जांच के दौरान अग्निहोत्री के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं पाया।
लोकपाल के आदेश पर अग्निहोत्री के खिलाफ 26 सितंबर 2022 को मामला दर्ज किया गया था। लोकपाल को दी गई अपनी दलील में उन्होंने अपने खिलाफ आरोपों को प्रेरित बताते हुए व्यापक रूप से जवाब दिया था।
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अग्निहोत्री ने अपनी विस्तृत दलील में कहा था कि एनएचएसआरसीएल का उनके प्रबंध निदेशक नियुक्त होने के बाद शिकायतकर्ता ने ये आरोप लगाने शुरू किये थे।
पूर्व अधिकारी ने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता व्हाट्सऐप आदि के जरिये उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को धमकी दे रहा है।