महिला को टक्कर मारने और घसीटने का मामला पुलिस आरोपियों पर हत्या की धारा लगाएगी

डीएन ब्यूरो

दिल्ली की एक सत्र अदालत को सोमवार को सूचित किया गया कि पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में 20 वर्षीय महिला को टक्कर मारने और कार से घसीटे जाने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) जोड़ेगी।

फ़ाइल फोटो
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नयी दिल्ल: दिल्ली की एक सत्र अदालत को सोमवार को सूचित किया गया कि पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में 20 वर्षीय महिला को टक्कर मारने और कार से घसीटे जाने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) जोड़ेगी।

हत्या के जुर्म में उम्रकैद अथवा मौत की सजा का प्रावधान है। मामले के सात आरोपियों में से छह को प्रारंभिक तौर पर धारा 304 के तहत आरोपित किया गया था।

इस बीच अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर की अदालत ने एक आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया।

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अदालत की कार्यवाही के दौरान अतिरिक्त सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस मामले में 302 की धारा जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को कार देने का कदम जो गाड़़ी चलाने के लिए अधिकृत नहीं है, अपराध की जानकारी छिपाना और चालक के तौर पर एक सह आरोपी का नाम सामने लाने आदि को ‘‘साजिश’’ के दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा बृहस्पतिवार को भारद्वाज की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उसके वकील ने सत्र अदालत का रुख किया था।

कंझावला में 31 दिसंबर की देर रात को एक महिला की स्कूटी को टक्कर मारे जाने के बाद उसे कार से काफी दूर तक घसीटा गया था और उसकी मृत्यु हो गयी थी।

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पुलिस ने इस मामले में दो जनवरी को दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) तथा मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद आशुतोष को गिरफ्तार किया गया।










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