महिला को टक्कर मारने और घसीटने का मामला पुलिस आरोपियों पर हत्या की धारा लगाएगी
दिल्ली की एक सत्र अदालत को सोमवार को सूचित किया गया कि पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में 20 वर्षीय महिला को टक्कर मारने और कार से घसीटे जाने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) जोड़ेगी।