Burger King: 6 सितंबर तक रेस्तरां नहीं कर पाएगा ब्रांड का इस्तेमाल

डीएन ब्यूरो

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अमेरिकी फास्ट-फूड कंपनी बर्गर किंग को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने ब्रांड का नाम यूज करने पर रोक लगा दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की रिपोर्ट।

6 सितंबर तक रेस्तरां नहीं कर पाएगा बर्गर किंग ब्रांड का इस्तेमाल
6 सितंबर तक रेस्तरां नहीं कर पाएगा बर्गर किंग ब्रांड का इस्तेमाल


नई दिल्ली: बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने अमेरिकी फास्ट-फूड कंपनी बर्गर किंग (Burger King) को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने ट्रेडमार्क (Trademark) उल्लंघन के एक मामले में पुणे (Pune) स्थित एक रेस्तरां को लेकर कहा कि 6 सितंबर तक ब्रांड का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कोर्ट ने ब्रांड का नाम यूज करने पर रोक लगा दी।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक पिछले हफ्ते बर्गर किंग ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था। इस याचिका नें कंपनी ने पुणे की अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। पुणे अदालत ने पुणे में बर्गर किंग भोजनालय के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप वाले मुकदमे को खारिज कर दिया था। जिला अदालत से मुकदमा खारिज होने के बाद बर्गर किंग ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

6 सितंबर को कंपनी की अर्जी पर सुनवाई
बर्गर किंग की याचिका पर न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर व न्यायमूर्ति राजेश पाटिल (Rajesh Patil) की खंडपीठ ने 26 अगस्त 2024 को कहा कि कोर्ट 6 सितंबर को कंपनी की अर्जी पर सुनवाई करेगी। कंपनी ने रेस्तरां के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग की अर्जी दी है। इस मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि 2012 में पुणे की अदालत द्वारा जारी अंतरिम आदेश को बढ़ाया जाएगा। इसके तहत अब रेस्तरां बर्गर किंग नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है।

कंपनी को पहुंच रहा नुकसान
कंपनी ने कहा कि रेस्तरां भी "बर्गर किंग" नाम का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कंपनी को कारोबार में नुकसान के साथ उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा था।










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