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पटना: बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने उपभोक्ताओं के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके तहत बकाया राशि की कटौती प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। अब ऐसे उपभोक्ता जिनका बिजली स्मार्ट मीटर रिचार्ज न होने और अधिक बकाया राशि के कारण कनेक्शन काट दिया गया था, उनका कनेक्शन फिर से जोड़ा जाएगा।
यह निर्णय खासकर उन उपभोक्ताओं के लिए लिया गया है जो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों में स्थित हैं।
5 जिलों में लागू होगा यह नया फैसला
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, इस नई व्यवस्था के तहत मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
इन जिलों में लगभग 2.17 लाख उपभोक्ताओं का कनेक्शन अधिक बकाया और स्मार्ट मीटर रिचार्ज न होने के कारण काटा गया था। इस फैसले के बाद इन उपभोक्ताओं का कनेक्शन फिर से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
बकाया कटौती में बदलाव की प्रक्रिया
बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे ने इस संबंध में जानकारी दी है कि पहले बकाया राशि की कटौती की प्रक्रिया 300 दिनों में की जाती थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया बदल दी गई है।
अब पिछले तीन महीनों के औसत आकलन के आधार पर हर माह अधिकतम 25% बकाया राशि की कटौती की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह नई प्रक्रिया पहले उन क्षेत्रों में लागू की गई थी, जहां अक्टूबर 2024 के बाद स्मार्ट मीटर लगाए गए थे।
उपभोक्ताओं को दी जाएगी जानकारी
प्रबंध निदेशक डॉ. निलेश रामचंद्र ने बताया कि प्रभावित उपभोक्ताओं को इस निर्णय की जानकारी एसएमएस और कॉल सेंटरों के माध्यम से दी जाएगी, ताकि वे जल्दी से अपने कनेक्शन को फिर से सक्रिय करवा सकें।
Published : 21 March 2025, 7:13 PM IST
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