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बलरामपुर: सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिलाधिकारी पवन अग्रवाल के निर्देश पर 26 जनवरी से जिले में ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ नीति लागू की जाएगी। इसके तहत हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।
डाइनामाइट न्यूज संवादाता के अनुसार, यह कदम सड़क दुर्घटनाओं में हो रही असमय मौतों को रोकने और नागरिकों को सुरक्षित यात्रा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
जिलाधिकारी पवन ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि वे अपने पंप परिसर में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाएं। जिन पर साफ तौर पर लिखा हो कि बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा।
सीसी टीवी से होगी नगरानी
डीएम पवन अग्रवाल ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया है की सभी पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे हमेशा सक्रिय रखें । ये कैमरे किसी भी विवाद की स्थिति में साक्ष्य के तौर पर काम आएंगे। साथ ही बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों पर कार्यवाही के लिए भी इनके फुटेज का इस्तेमाल हो सकेगा।
कानूनी प्रावधान का पालन जरूरी
डीएम पवन अग्रवाल ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत दोपहिया वाहन चालकों और सवारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 177 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस नीति को सख्ती से लागू किया जाएगा।
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना लक्ष्य
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत तक की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि यह पहल न केवल सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करेगी, बल्कि लोगों को अपने जीवन की सुरक्षा के प्रति जागरूक भी करेगी।
Published : 25 January 2025, 1:58 PM IST
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