बलिया SP का बड़ा Action, थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज निलंबित, पढ़े क्या लगे आरोप

बलिया पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने गुरुवार की देर रात कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता बरतने के आरोप में जापलिनगंज चौकी इंचार्ज एवं हल्दी थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 18 October 2024, 9:11 AM IST
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बलिया: (Ballia) पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर (SP Vikrant Veer) ने गुरुवार की देर रात कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता (Indiscipline) बरतने के आरोप में जापलिनगंज चौकी इंचार्ज (Japalinganj Outpost Incharge) एवं हल्दी थानाध्यक्ष (Haldi Police Station Head) को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) कर दिया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पुलिस महकमा में हड़कम्प मचा हुआ है। वही हल्दी थाने की कमान सिविल चौकी इंचार्ज मिथिलेश कुमार को पुलिस अधीक्षक ने सौंपी है।

चोरी के मामले में जापलिनगंज चौकी इंचार्ज ने बरती लापरवाही

बता दे कि 17 अक्टूबर 2024 को शहर कोतवाली अन्तर्गत जापलिनगंज चौकी पर सुबह करीब 7.30 बजे अमृत कुआ राजपूत नेवरी स्थित एक मकान से करीब पांच लाख रुपए की चोरी की सूचना मिली। लेकिन प्राप्त चोरी के संबंध में उच्चाधिकारीगण को सूचित न करने, समयबद्ध तरीके से एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण न कराने, पीड़ित से तहरीर प्राप्त करने के बावजूद करीब 10 घण्टे का समय बीत जाने के बाद भी प्रकरण में अभियोग पंजीकृत न कराने एवं कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, अकर्मण्यता एवं अनुशासनहीनता बरतने के आरोप में उप निरीक्षक रामानुज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

हल्दी थाना इंचार्ज पर लगे ये आरोप

उधर, चार अक्टूबर 2024 को करीब 11.30 बजे दिन में पीड़ित के साथ गाली-गुप्ता व मारपीट के साथ-साथ जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से हमला करने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हल्दी द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। जिसमें जघन्य अपराध की सूचना उच्चाधिकारीगण को न देने, सीएचसी सोनवानी से सदर अस्पताल बलिया रेफर होने पर नियमानुसार मजरूब के साथ किसी पुलिस कर्मी की ड्यूटी न लगाने, अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कोई सार्थक प्रयास न करने और 12 अक्टूबर 2024 को दशहरा मेला के दौरान रामगढ़ बाजार में एक अन्य वादी के साथ कुछ युवकों द्वारा धक्का-मुक्की करने, जिससे बगल में जलेबी की दुकान में रखी कढ़ाई से गर्म तेल की कुछ छीटें उसके दाहिने हाथ पर पड़ जाने के कारण त्वचा जल जाने, के संबंध में तीन नामजद व दो-तीन अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध थाना हल्दी पर अभियोग पंजीकृत होने, बार-बार निर्देशित करने के बावजूद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास न करने, महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विजयादशमी पर्व के अवसर पर घटना स्थल पर पहुँचने के बाद मजरूब को विश्वास में लेते हुए समुचित कार्यवाही न करने एवं कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, अकर्मण्यता एवं अनुशासनहीनता बरतने के आरोप में निरीक्षक अशोक कुमार को पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।