एकनाथ शिंदे के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी पूर्व महापौर को जमानत

मुंबई की एक अदालत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में दो दिन पहले गिफ्तार किए गए शिवसेना (यूबीटी) के नेता और शहर के पूर्व महापौर दत्ता दलवी को शुक्रवार को जमानत दे दी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 1 December 2023, 4:20 PM IST
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मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में दो दिन पहले गिफ्तार किए गए शिवसेना (यूबीटी) के नेता और शहर के पूर्व महापौर दत्ता दलवी को शुक्रवार को जमानत दे दी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (मुलुंद अदालत) एम. आर. वाशिमकर ने बचाव और अभियोजन पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दलवी की जमानत मंजूरी की।

अधिवक्ता संदीप सिंह के माध्यम से दायर जमानत याचिका में दलवी ने दावा किया कि वह निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में फंसाया गया है।

याचिका में कहा गया है कि कथित अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

मुंबई पुलिस ने मुख्यमंत्री शिंदे के बारे में आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में बुधवार को दलवी को गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान पता चला है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) ने रविवार को भांडुप उपनगर में एक बैठक आयोजित की थी, जहां दलवी ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं।

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