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प्रयागराज: मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय रामपुर के कुलाधिपति सांसद आजम खां के खिलाफ यतीमखाना एवं चुनाव धांधली को लेकर दर्ज आपराधिक मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने दिया है। दूसरी तरफ मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने कस्टोडियन प्रॉपर्टी को लेकर दर्ज आपराधिक मामले में आजम खां, पत्नी तंजीम फातिमा व पुत्र अब्दुल्ला आजम खां की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सुनवाई 11 दिसम्बर को होगी।
Published : 5 December 2019, 4:29 PM IST
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