

ब्राजील कोर्ट ने एप्पल कंपनी को एक बड़ा आदेश दिया, जो यूजर्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जानने के लिए पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्लीः स्मार्टफोन की जानी-मानी कंपनी एप्पल को बड़ा झटका मिला है, जो यूजर्स के लिए फायदेमंद हो सकता है। ब्राजील की एक फेडरल कोर्ट ने एप्पल को एक आदेश किया है कि वह iOS डिवाइसों पर साइडलोडिंग और थर्ड पार्टी ऐप स्टोर की अनुमति दें। इसके लिए कोर्ट ने कंपनी को 90 दिन का समय दिया है, जिसके बाद कंपनी को दैनिक जुर्माना देना होगा, जो R$40,000 है जो भारतीय रुपए में करीब 34.83 लाख रुपये हैं।
डाइनामाइट न्यूज़ के मुताबिक, यह आदेश फेडरल रीजनल कोर्ट के जज पाब्लो जुनिगा ने दिया है। जुनिगा ने फिर से ब्राजील के एंटीट्रस्ट रेगुलेटर CADE (Administrative Council for Economic Defense) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को लागू किया। CADE ब्राजील के न्याय मंत्रालय के तहत काम करता है और इन्होंने ही एप्पल पर आरोप लगाया था कि iOS ऐप मार्केट में प्रतिस्पर्धा को दबा रहा है।
इसको लेकर कोर्ट का मानना है कि कंपनी iOS अपने प्लेटफॉर्म पर प्रतिस्पर्था को सीमित रखती है और इस दौरान वह सख्त नियंत्रण करती है। iOS के ऐसे करने से अन्य ऐप डेवलवर्स को भारी नुकसान हो रहा है। जिसके चलते CADE ने iOS प्लेटफॉर्म पर इन-ऐप परचेज से जुड़े प्रतिबंधों को हटाने के आदेश दिए।
ब्राजील के एक पब्लिकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी इससे पहले भी अन्य देशों के साथ इस नियमों का पालन कर रही है, जिससे कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ब्राजील में एप्पल के खिलाफ यह मामला साल 2022 से चल रहा है। Mercado Livre नाम की एक ई-कॉमर्स कंपनी ने यह शिकायत दर्ज की थी।
शिकायतकर्ता का यह आरोप था कि कंपनी डेवलपर्स को अपने ही पेमेंट सिस्टम को यूज करने के लिए मजबूर करती थी। कोर्ट के आदेश के बाद कंपनी को अब अपने प्लेटफॉर्म में थर्ड पार्टी ऐप को ऑपरेट करने की अनुमति देनी होगी। जिससे यूजर्स केवल ऐप स्टोर तक ही सीमित ना रहे।