इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो सप्ताह तक किसी के भी मकान के ध्वस्तीकरण पर लगायी रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगले 2 सप्ताह यानि 6 अप्रैल 2020 तक वित्तीय संस्थाओं, बैंकों या सरकारी संस्थाओं द्वारा किसी प्रकार की वसूली कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर..

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 18 March 2020, 6:44 PM IST
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प्रयागराजः कोरोना वायरस का असर अब कोर्ट पर भी देखने को मिल रहा है। अगले 2 सप्ताह तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वित्तीय संस्थाओं, बैंकों या सरकारी संस्थाओं द्वारा किसी प्रकार की वसूली कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

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कोर्ट का नोटिस

कोर्ट ने कहा है कि कोई भी नीलामी प्रक्रिया इस दौरान नहीं होगी। किसी के भी मकान का ध्वस्तीकरण नहीं होगा। किसी को भी उसके मकान से बेदखल नहीं किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ये कदम कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए उठाया गया है। 

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नोटिस

यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने दर्पन साहू की बैंक वसूली के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार व सभी वित्तीय संस्थाओं, अधिकारियों को दे दो हफ्ते तक वसूली मामले में व्यक्तिगत उत्पीड़न नहीं करने का निर्देश दिया है। किसी को विवश नहीं किया जाएगा कि वह कोर्ट की शरण में आने को बाध्य हो।