Poster Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पोस्टर मामले में दिया योगी को बड़ा झटका

डीएन ब्यूरो

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोपियों के लगे पोस्टर पर आज अपना फैसला सुना दिया है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर..

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला (फाइल फोटो)
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला (फाइल फोटो)


प्रयागराजः सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोपियों का पोस्टर हटाने का आदेश दिया है। बता दें कि लखनऊ के अलग-अलग चौराहों पर 57 कथित प्रदर्शनकारियों के पोस्टर लगाए गए थे।

यह भी पढ़ेंः यूपी सरकार की बड़ी कार्यवाही से लखनऊ में हड़कंप, जगह-जगह लगाये दंगाईयों के फ़ोटो वाले होर्डिंग्स

साथ ही यूपी सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि कथित नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) विरोधी प्रदर्शनकारियों के पोस्टर लगाने की कार्रवाई बेहद अन्यायपूर्ण है। यह संबंधित लोगों की आजादी का हनन है। ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए, जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे।

मामले में चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा कि इस तरह बिना किसी की अनुमति के बिना उनका पोस्टर लगाना अपमान करना है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आदेश दिया कि आज दोपहर तीन बजे से पहले ये सारे होर्डिंग्स हटाए जाए और तीन बजे कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाए। मालूम हो कि लखनऊ प्रशासन ने शहर के प्रमुख और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर विवादित नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले करीब 60 लोगों के नाम और पते के साथ होर्डिंग्स लगा रखा है। इन पर आरोप है कि पिछले साल 19 दिसंबर को हुए प्रदर्शन के दौरान इन्होंने हिंसा की और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है।










संबंधित समाचार