अवैध असलहा मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को सुनायी बड़ी सजा
महराजगंज जिले के थाना कोल्हुई के एक अभियुक्त को फरेंदा न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को सजा सुनाई है। पढें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
महराजगंजः न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने शुक्रवार को कोल्हुई थाना अंतर्गत वर्ष 2008 के एक मामले में अभियुक्त को सजा सुनाई है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पुलिस ने सुजात पुत्र तबारक निवासी कम्हरिया बुजुर्ग थाना कोल्हुई को 14 दिसंबर 2007 को अवैध असलहा के साथ गिरफ्तार किया था।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने इस मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व एक दिवस की न्यायिक अभिरक्षा तथा एक हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त को अर्थदंड न देने की दशा में दस दिनों के अतिरिक्त कारावास को भी भुगतना होगा।
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