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जहांगीराबाद: जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में नाबालिग से अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या 44 ने आरोपी करण उर्फ रामकरण यादव पुत्र रमापति यादव निवासी डोभा माजरा थाना जहांगीराबाद को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
डाइनामाइट न्यूज के संवाददाता के अनुसार यह मामला 13 अप्रैल 2022 का है, जब पीड़ित पक्ष ने जहांगीराबाद थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि करण उर्फ रामकरण यादव ने उसके नाबालिग बेटे को डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है।
एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विवेचक ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाकर जांच पूरी की और आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए यह कठोर सजा सुनाई। आरोपी पर दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
Published : 25 March 2025, 1:29 PM IST
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