लुधियाना में KFC के खाने से बिगड़ी तबीयत, आखिर क्या था उस खाने में?

लुधियाना में फूड पॉयजनिंग के एक मामले में उपभोक्ता आयोग ने KFC आउटलेट को दोषी ठहराते हुए 25 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। उपभोक्ता की तबीयत बिगड़ने के बाद दर्ज शिकायत पर यह सख्त फैसला सामने आया है, जिससे फूड सेफ्टी को लेकर बड़ा संदेश गया है।

Post Published By: Nitin Parashar
Updated : 5 May 2026, 8:11 PM IST
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Ludhiana: लुधियाना में एक मामूली सा फास्ट फूड ऑर्डर अचानक बड़ी परेशानी में बदल गया। जब खाने के बाद एक शख्स की तबीयत इतनी बिगड़ी कि मामला सीधे फूड पॉयजनिंग तक पहुंच गया। जो शुरुआत में सिर्फ पेट दर्द और उल्टी जैसा लगा, वो देखते ही देखते कानूनी लड़ाई में बदल गया। जांच के बाद अब जो फैसला आया है। उसने न सिर्फ जिम्मेदार आउटलेट की पोल खोल दी।

क्या है पूरा मामला

यह मामला तब शुरू हुआ जब एक उपभोक्ता ने मशहूर फास्ट फूड चेन KFC के एक आउटलेट से हॉट विंग्स, कोल्ड ड्रिंक और फ्राइज ऑर्डर किए। खाना खाने के कुछ समय बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और हालत ऐसी हो गई कि उसे फूड पॉयजनिंग का सामना करना पड़ा। इसके बाद पीड़ित ने न्याय के लिए उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।

सुनवाई में क्या सामने आया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। जांच के दौरान यह पाया गया कि उपभोक्ता को जो खाना परोसा गया था, उसकी गुणवत्ता में कमी थी। इसी वजह से उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ा। आयोग ने इसे सीधे तौर पर सेवा में कमी माना और आउटलेट को जिम्मेदार ठहराया।

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आयोग का सख्त फैसला

पूरे मामले पर फैसला सुनाते हुए आयोग ने KFC आउटलेट को 25 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि ग्राहकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन देना हर फूड आउटलेट की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

फूड सेफ्टी पर बड़ा संदेश

इस फैसले के बाद फूड सेफ्टी को लेकर एक बड़ा संदेश गया है। अब साफ हो गया है कि अगर खाने की गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो संबंधित संस्थान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह मामला उन सभी लोगों के लिए भी चेतावनी है जो बाहर खाना पसंद करते हैं कि सतर्क रहें और किसी भी समस्या पर अपनी आवाज जरूर उठाएं।

Location :  Ludhiana

Published :  5 May 2026, 8:11 PM IST

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