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यूपी में 3 महीने में पंचायत चुनाव कराने का आदेश (Img: AI Generated)
Lucknow: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर पंचायत निकायों के चुनाव कराने का आदेश दिया है। साथ ही, निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं।
जस्टिस अजीत कुमार और गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने बुधवार को करीब तीन घंटे तक चली सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। मामला ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने से जुड़ा था।
हाईकोर्ट ने सरकार को तीन महीने के भीतर पंचायत निकायों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने प्रशासकों की नियुक्ति से जुड़े शासनादेश को वैध माना। इसका मतलब है कि निवर्तमान प्रधान अगले तीन महीने तक प्रशासक के रूप में बने रहेंगे।
कोर्ट ने प्रशासकों की नियुक्ति और संबंधित कानून की वैधता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। साथ ही, अदालत ने स्पष्ट किया कि ओबीसी आयोग अपना काम जारी रखेगा और उसके काम में कोई बाधा नहीं आएगी। हालांकि, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आयोग के काम पर निर्भर नहीं रहेगी।
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अदालत के आदेश के मुताबिक, चुनाव मौजूदा नियमों और व्यवस्था के तहत कराए जाएंगे। इसमें 27 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान का पालन भी किया जाएगा।
याचिकाकर्ता और वकील इम्तियाज हुसैन ने अदालत से मांग की थी कि राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम जारी करने का निर्देश दिया जाए।
याचिका में कहा गया था कि पंचायत चुनाव 26 मई 2026 या उससे पहले हो जाने चाहिए थे। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से हलफनामा मांगा था। अदालत ने पूछा था कि क्या आयोग संविधान के अनुच्छेद 243ई के तहत तय संवैधानिक जिम्मेदारी के अनुसार चुनाव कराने की स्थिति में है और निर्धारित समय पर चुनाव क्यों नहीं हो सकते।
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कोर्ट ने आयोग से चुनाव का पूरा कार्यक्रम तैयार कर अगली सुनवाई से पहले रिकॉर्ड पर रखने की अपेक्षा भी जताई थी।
हाईकोर्ट के फैसले से पंचायत चुनाव को लेकर तस्वीर साफ हुई है, लेकिन इससे विधानसभा चुनाव आगे बढ़ेंगे या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
Location : Lucknow
Published : 14 October 2026, 5:16 PM IST