New Delhi: देश की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों और पशुओं के मामलों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आवार कुत्तों के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को लागू करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों जैसे सार्वजनिक स्थलों से हटाना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों का वैक्सिनेशन कराना जरूरी होगा और उनको शेल्टर होम में रखना होगा। इसके साथ ही अदालत ने स्थानीय प्रशासन को इस आदेश पर अमल करने को कहा है।
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आवारा मवेशियों को हाईवे और सड़कों से तुरंत हटाएं।
अदालत ने सभी राज्यों को तीन सप्ताह के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
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