

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि दहेज उत्पीड़न जैसे संवेदनशील मामलों में अग्रिम जमानत के लिए आरोपी पति पर “पत्नी के साथ सम्मान और गरिमा के साथ रहने” जैसी शर्त थोपना न केवल जोखिम भरा है, बल्कि यह सीआरपीसी की धारा 438(2) की भावना के भी खिलाफ है। अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई इस शर्त को निरस्त करते हुए कहा कि ऐसी शर्तें आगे चलकर और अधिक कानूनी उलझनों को जन्म दे सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट