

कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग को लेकर मंगलवार को बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्रीय मंत्रियों और विपक्षी नेताओं के बीच इस मामले पर बड़ी बैठक हुई। पढ़ें पूरा अपडेट
जस्टिस यशवंत वर्मा
New Delhi: कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर कानूनी और सियासी चर्चाओं के बीच मंगलवार को इस मामले में बड़ा अपडेट आया। माना जा रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलाने को लेकर अगले कुछ दिनों में बड़ा फैसला सामने आ सकता है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता को मिली जानकारी के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलाने को लेकर मंगलवार को केंद्रीय मंत्रियों और विपक्षी नेताओं के बीच एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्षी नेताओं ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग समेत कैश कांड पर चर्चा की।
बता दें कि माना जा रहा है कि अब इस मामले में सांसदों के हस्ताक्षर एकत्रित करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है, जिसके बाद संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव को पास कराया जा सकता है।
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भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार, किसी भी न्यायाधीश को केवल दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है और इसके लिये संसद के दोनों सदनो से प्रस्ताव पास कराना अनिवार्य है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू ने गुरुवार को कहा कि प्रमुख विपक्षी दलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा को हटाने के प्रस्ताव का समर्थन देने के लिए सैद्धांतिक रूप से अपनी मंजूरी दे दी है।
जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संजय किशन कौल ने एक मीडिया समूह से बातचीत में मंगलवार को कहा कि इस मामले में जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें जिरह का कोई अधिकार शामिल नहीं है। यह एक तथ्यान्वेषी रिपोर्ट थी जिसका उद्देश्य मुख्य न्यायाधीश की सहायता करना और राय बनाना था।
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वह आगे कहते हैं कि मेरा निजी विचार है कि अगर मुख्य न्यायाधीश को लगता है कि इसमें कुछ सामग्री है और वे रिपोर्ट को स्वीकार करने के इच्छुक हैं, तो जांच ज़रूरी थी... एक उचित प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है, जांच हो सकती है और उसके बाद ही इस मामले में सच्चाई सामने आ सकती है।
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