राज्यसभा में निरसन और संशोधन बिल पारित कर दिया गया, जिसमें 71 ऐसे कानूनों को खत्म कर दिया गया है जिनकी अब कोई आवश्यकता नहीं थी। यह कदम कानूनों के सरलीकरण की दिशा में उठाया गया है, ताकि प्रशासन में सुधार और प्रभावशीलता लायी जा सके।
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