बारिश की दो बूंदें और दिल्ली लकवाग्रस्त, CJI ने खोला ट्रैफिक जाम का सच

सुप्रीम कोर्ट के CJI बी आर गवई ने दिल्ली की बारिश में ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या पर टिप्पणी की। केरल के NH 544 पर 12 घंटे जाम के मामले में कोर्ट ने टोल वसूली पर सवाल उठाए और सुधार की मांग की।

Post Published By: Tanya Chand
Updated : 18 August 2025, 2:22 PM IST
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New Delhi: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी आर गवई ने दिल्ली में दो घंटे की बारिश के दौरान होने वाली गंभीर ट्रैफिक समस्या को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में दो घंटे की बारिश से पूरा शहर लकवाग्रस्त हो जाता है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह टिप्पणी उन्होंने केरल के त्रिशूर जिले के NH 544 टोल प्लाजा मामले की सुनवाई के दौरान की।

केरल हाईवे पर 12 घंटे जाम, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए
केरल के त्रिशूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 544 पर पिछले सप्ताह भारी ट्रैफिक जाम के कारण 12 घंटे से अधिक समय तक जाम लगा रहा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और सवाल किया कि अगर किसी को 65 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं, तो वह टोल शुल्क क्यों दे। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में टोल वसूलना उचित नहीं है।

हाईकोर्ट का टोल वसूली पर फैसला और NHAI की चुनौती
केरल हाईकोर्ट ने खराब सड़क स्थिति को देखते हुए टोल वसूली को चार सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया था। इस फैसले को NHAI ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सड़क की खराब हालत, निर्माण कार्य में देरी और सर्विस रोड की अनुपस्थिति को गंभीर मुद्दा बताया।

ट्रैफिक जाम के कारण आपातकालीन सेवाओं को भी मिलती है परेशानी
जस्टिस विनोद चंद्रन ने कहा कि भीड़भाड़ के दौरान एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को गुजरने में समस्या होती है। उन्होंने NHAI से कहा कि अपील करने के बजाय वे तुरंत सुधारात्मक कदम उठाएं। एसजी तुषार मेहता ने बताया कि निर्माण कार्य मानसून के कारण प्रभावित हुआ, परन्तु कोर्ट ने इस तर्क को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया।

दिल्ली की ट्रैफिक समस्या पर CJI गवई की व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी
सुनवाई के दौरान CJI गवई ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि दिल्ली तो जानती ही है कि दो घंटे की बारिश से पूरा शहर लकवाग्रस्त हो जाता है। उन्होंने दिल्ली की ट्रैफिक स्थिति को गंभीर बताते हुए कहा कि इस समस्या का समाधान जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईवे पर टोल वसूली मामले में अभी फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि NHAI को टोल की वसूली के साथ-साथ रोड की गुणवत्ता और यातायात प्रबंधन में सुधार करना होगा।

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