दिल्ली जिमखाना क्लब ने केंद्र के आदेश को हाई कोर्ट में दी चुनौती, 27.3 एकड़ जमीन खाली करने के निर्देश पर विवाद

राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित Delhi Gymkhana Club ने केंद्र सरकार के उस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें क्लब को लुटियंस दिल्ली स्थित अपनी 27.3 एकड़ जमीन 5 जून तक खाली करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले ने राजधानी के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है।

Post Published By: Rohit Goyal
Updated : 25 May 2026, 2:39 PM IST
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New Delhi: राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित Delhi Gymkhana Club ने केंद्र सरकार के उस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें क्लब को लुटियंस दिल्ली स्थित अपनी 27.3 एकड़ जमीन 5 जून तक खाली करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले ने राजधानी के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है।

हाई कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग

सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता Abhishek Manu Singhvi ने जस्टिस Justice Avnish Jhingan की अदालत में मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे मंगलवार, 26 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।

यह याचिका क्लब के सदस्य विजय खुराना की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है।

केंद्र सरकार ने जारी किया था खाली करने का आदेश

दरअसल, 22 मई को Land and Development Office (एलएंडडीओ) ने क्लब को नोटिस जारी कर निर्देश दिया था कि वह 2, सफदरजंग रोड स्थित 27.3 एकड़ परिसर को खाली कर केंद्र सरकार को सौंप दे।

सरकार ने अपने आदेश में मूल लीज डीड की धारा 4 का हवाला दिया है। इस धारा के अनुसार, यदि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यकता हो तो सरकार भूमि का कब्जा वापस ले सकती है।

सुरक्षा और प्रशासनिक जरूरतों का हवाला

केंद्र सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास और अन्य उच्च सुरक्षा प्रतिष्ठानों के नजदीक स्थित यह जमीन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार के अनुसार, इस भूमि का उपयोग रक्षा ढांचे को मजबूत करने, प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाना प्रस्तावित है।

सरकारी पक्ष का यह भी कहना है कि राजधानी के संवेदनशील इलाके में स्थित इस परिसर का रणनीतिक महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में भूमि की आवश्यकता सार्वजनिक हित से जुड़ा मामला है।

क्लब प्रबंधन में बढ़ी चिंता

सरकार के इस आदेश के बाद क्लब प्रबंधन और उसके सदस्यों में चिंता का माहौल है। माना जा रहा है कि यदि अदालत से राहत नहीं मिली तो क्लब को निर्धारित समयसीमा के भीतर परिसर खाली करना पड़ सकता है। फिलहाल सभी की नजरें दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं।

क्या है दिल्ली जिमखाना क्लब?

Delhi Gymkhana Club देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित क्लबों में गिना जाता है। लुटियंस दिल्ली के वीआईपी इलाके में स्थित यह क्लब लंबे समय से नौकरशाहों, वरिष्ठ अधिकारियों और प्रभावशाली व्यक्तियों का प्रमुख सामाजिक केंद्र रहा है।

Location :  New Delhi

Published :  25 May 2026, 2:39 PM IST

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