हिंदी
प्रतीकात्मक फोटो
New Delhi: दिल्ली और महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत सोमवार 31 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। इस प्रारूप मतदाता सूची में दिल्ली के करीब 47.7 लाख और महाराष्ट्र के करीब 2.07 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल नहीं हो पाए हैं। ऐसे में अगर आपको भी चिंता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, तो अब आप घर बैठे इसकी जांच कर सकते हैं।
चुनाव आयोग का कहना है कि जिन मतदाताओं ने अनिवार्य गणना फॉर्म जमा नहीं किया था या जो जांच के दौरान अपने दिए गए पते पर नहीं मिले, उनके नाम फिलहाल ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं किए गए हैं। इसके अलावा जिन मतदाताओं के बारे में पता चला कि वे दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जिनके नाम डुप्लीकेट पाए गए हैं, उन्हें भी फिलहाल अनकलेक्टेबल कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका नाम हमेशा के लिए वोटर लिस्ट से हट गया है। आप दावा और आपत्ति दर्ज कराकर अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं।
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में है या नहीं, तो इसके लिए कई आसान तरीके उपलब्ध हैं। सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक Voters' Services Portal पर जाएं। यहां ‘Search in Electoral Roll’ विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आप अपना नाम, पिता का नाम, राज्य, विधानसभा क्षेत्र जैसी जानकारी भरकर या अपने EPIC नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर के जरिए नाम खोज सकते हैं। इसके अलावा आप अपने मोबाइल में Voter Helpline App डाउनलोड करके भी वोटर स्टेटस चेक कर सकते हैं। ऐप में अपनी जानकारी या EPIC नंबर डालकर पता लगाया जा सकता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है या नहीं।
अगर इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो SMS के जरिए भी वोटर लिस्ट में नाम की जानकारी ली जा सकती है। इसके लिए मोबाइल के मैसेज बॉक्स में ECI EPIC Number लिखकर 1950 नंबर पर भेजना होगा। इसके बाद आपको वोटर डिटेल और पोलिंग बूथ से जुड़ी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा दिल्ली और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल की PDF डाउनलोड करके भी नाम देखा जा सकता है।
अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने नाम दोबारा जुड़वाने और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया है। दिल्ली में प्रभावित मतदाता 30 सितंबर 2026 तक अपने दावे और जरूरी दस्तावेज जमा कर सकते हैं। नाम जोड़ने के लिए मतदाता को Form 6 भरना होगा। यह फॉर्म ऑनलाइन Voters' Services Portal या Voter Helpline App के जरिए भरा जा सकता है। वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए अपने क्षेत्र के BLO यानी Booth Level Officer या मतदाता पंजीकरण केंद्र पर जाकर फॉर्म जमा किया जा सकता है। सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद दिल्ली की अंतिम वोटर लिस्ट 4 नवंबर 2026 को जारी की जाएगी।
Location : New Delhi
Published : 31 August 2026, 2:56 PM IST