

डोनाल्ड ट्रंप ने 1 नवंबर 2025 से अमेरिका में आयात होने वाले सभी मीडियम और हेवी ट्रकों पर 25% आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिकी ट्रक कंपनियों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने और घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।
डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा आर्थिक ऐलान
Washington: अमेरिकी राष्ट्रपति और 2024 चुनावों में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा आर्थिक ऐलान करते हुए कहा है कि 1 नवंबर 2025 से अमेरिका में आयात होने वाले सभी मीडियम और हेवी ड्यूटी ट्रकों पर 25% आयात शुल्क (टैरिफ) लगाया जाएगा। यह निर्णय अमेरिकी ट्रक निर्माताओं को विदेशी कंपनियों की अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है।
ट्रंप ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर साझा करते हुए लिखा, 'हम अब अपने उद्योगों को विदेशी डंपिंग और अनुचित व्यापार नीतियों से बर्बाद नहीं होने देंगे। 1 नवंबर 2025 से बाहर से आने वाले सभी मीडियम और हेवी ट्रकों पर 25% टैरिफ लागू होगा।' उन्होंने दावा किया कि यह नीति अमेरिकी कंपनियों और श्रमिकों के हितों की रक्षा करेगी।
ट्रंप के इस फैसले का सीधा असर उन देशों पर पड़ेगा जो अमेरिका को भारी मात्रा में ट्रक निर्यात करते हैं। इसमें मेक्सिको, कनाडा, जापान, जर्मनी और फिनलैंड जैसे देश प्रमुख हैं। विशेष रूप से मेक्सिको, जो अमेरिका को सबसे अधिक मीडियम और हेवी ट्रक सप्लाई करता है, इस टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। 2019 से अब तक मेक्सिको से अमेरिका को ट्रक निर्यात तीन गुना बढ़कर करीब 3.4 लाख यूनिट तक पहुंच चुका है।
अमेरिका आयात शुल्क
मौजूदा समय में अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के बीच USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) समझौते के तहत ट्रक आयात शुल्क मुक्त हैं, बशर्ते कि उनका कम से कम 64% मूल्य नॉर्थ अमेरिका में ही तैयार हुआ हो। लेकिन ट्रंप के नए आयात शुल्क प्रस्ताव से इस व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।
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इस निर्णय से कई बड़ी ऑटो कंपनियों को नुकसान हो सकता है:
ट्रंप ने दावा किया कि यह फैसला अमेरिकी कंपनियों जैसे Peterbilt, Kenworth और Freightliner के लिए फायदेमंद होगा, जो घरेलू स्तर पर ट्रक निर्माण करती हैं। इससे न केवल स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि अमेरिकी नौकरियों को भी सुरक्षित किया जा सकेगा।
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ट्रंप ने इससे पहले सितंबर में कहा था कि यह टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू किया जा सकता है, लेकिन अब इसकी तारीख को बढ़ाकर 1 नवंबर 2025 कर दिया गया है, जिससे कंपनियों को तैयारी का समय मिल सके।