हिंदी
अभिनेत्री रान्या राव को नहीं मिलेगी राहत
New Delhi: सोना तस्करी के गंभीर आरोपों में घिरी कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव को अदालत से करारा झटका मिला है। सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) ने विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) के तहत रान्या के खिलाफ की गई कार्रवाई को पूरी तरह जायज ठहराते हुए स्पष्ट किया है कि अब रान्या को एक वर्ष तक जमानत नहीं दी जाएगी।
रान्या राव पर केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (CEIB) द्वारा COFEPOSA (Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act) के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह अधिनियम तस्करी जैसे मामलों में सख्त कदम उठाने और लंबी अवधि तक हिरासत की अनुमति देने के लिए जाना जाता है। बोर्ड की जांच के बाद, यह निष्कर्ष निकाला गया कि रान्या की संलिप्तता प्रथम दृष्टया सिद्ध होती है, और ऐसे में उन्हें तुरंत रिहा करना जांच को प्रभावित कर सकता है।
बोर्ड ने इस मामले में जांच कर रही एजेंसी राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) को निर्देश दिया है कि वे रान्या राव की ओर से कोई भी जमानत याचिका दायर न होने दें। इससे पहले एक विशेष अदालत ने रान्या को जमानत दी थी, लेकिन COFEPOSA कानून लागू होने के बाद उसकी वैधता समाप्त हो गई।
रान्या राव के वकीलों ने यह तर्क दिया था कि डीआरआई ने 60 दिनों की समयसीमा में आरोपपत्र दाखिल नहीं किया, इस कारण जमानत दी जानी चाहिए। लेकिन चूंकि कोफेपोसा अधिनियम एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ (रोकथामात्मक हिरासत कानून) है, इसलिए सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के तहत मिली राहतें इस कानून के तहत लागू नहीं होतीं।
कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव
COFEPOSA में गंभीर आर्थिक अपराधों और संगठित तस्करी के मामलों में आरोपी को बिना ट्रायल के भी एक वर्ष तक जेल में रखने की अनुमति है।
कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव पिछले चार महीनों से न्यायिक हिरासत में हैं। माना जा रहा है कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सोना तस्करी रैकेट में शामिल होकर बड़े पैमाने पर अवैध लेनदेन किए। सूत्रों के अनुसार, इस तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों की भी पहचान की जा रही है और आने वाले दिनों में कई और गिरफ्तारियां संभव हैं।
रान्या की गिरफ्तारी और अब जमानत खारिज होने से फिल्म इंडस्ट्री में भी हड़कंप मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर जहां कई लोग कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं, वहीं कुछ प्रशंसक इसे अभिनेत्री के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। लेकिन जांच एजेंसियों का कहना है कि सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है और किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।
Location : New Delhi
Published : 18 July 2025, 8:23 AM IST
No related posts found.