
गोरखपुर में नागेंद्र यादव को उम्रकैद (IMG: Dynamite News)
Gorakhpur: करीब आठ साल पुराने हत्या के मामले में सोमवार को गोरखपुर की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। गोरखनाथ थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में दर्ज हत्या के मामले में अभियुक्त नागेंद्र यादव को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह सजा उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत की गई प्रभावी पैरवी के बाद सुनाई गई।
पुलिस के मुताबिक, गोरखनाथ थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में हत्या की घटना को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में थाना गोरखनाथ पर मु0अ0सं0 53/2018 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के तहत कार्रवाई की थी।
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मामले की सुनवाई गोरखपुर स्थित ASJ/PC-02 न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मामले से जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। पुलिस के मुताबिक, अभियोजन की ओर से मामले में लगातार प्रभावी पैरवी की गई। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की पैरवी के आधार पर नागेंद्र यादव को हत्या के मामले में दोषी पाया।
पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत की गई प्रभावी पैरवी का परिणाम है। इस अभियान के तहत गंभीर और लंबित आपराधिक मामलों की लगातार मॉनिटरिंग की जाती है, ताकि न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी तरीके से पैरवी की जा सके और दोष सिद्ध होने पर आरोपियों को सजा दिलाई जा सके।
अभियोजन पक्ष की ओर से ADGC नितिन मिश्रा ने भी मामले की पैरवी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस की ओर से की गई प्रभावी पैरवी और अभियोजन पक्ष की कार्रवाई के परिणामस्वरूप अदालत ने मामले में दोषसिद्धि करते हुए नागेंद्र यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई।
Location : Gorakhpur
Published : 28 September 2026, 8:30 PM IST