
ग्रेटर नोएडा चर्चित रोबिन सिंह हत्याकांड में कोर्ट का फैसला (Img: Pinterest)
Noida: डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रॉबिन सिंह मर्डर केस में एक अहम फैसला सुनाया है। यह मामला मोनिका नाम की महिला के साथ प्रेम संबंध से जुड़ा था। कोर्ट ने तीन भाइयों को हत्या का दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सज़ा सुनाई। वहीं, एक और आरोपी को सबूत मिटाने के लिए पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई।
सूरजपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इस हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पाली गांव के रहने वाले सुबोध, रवि और सागर को हत्या का दोषी ठहराया। उम्रकैद के साथ-साथ, कोर्ट ने तीनों पर 35,000 का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर उन्हें अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।
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इसके अलावा बागपत के रहने वाले मनीष को सबूत मिटाने के अपराध में पांच साल की जेल और 1,000 का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने अंजू और मोनिका जिन्हें भी इस मामले में आरोपी बनाया गया था को उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने के कारण बरी कर दिया।
ADGC (क्राइम) धर्मेंद्र जैत के अनुसार, पाली गांव का रहने वाला 22 साल का रॉबिन सिंह फरवरी 2022 में अचानक अपने घर से लापता हो गया। जब काफी खोजबीन के बाद भी उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला तो उसके पिता ने सूरजपुर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान, पुलिस को रॉबिन के लापता होने में गड़बड़ी का शक हुआ। इसके बाद मामले में हत्या के आरोप जोड़े गए और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।
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पुलिस की जांच के अनुसार, रॉबिन का उसी गांव की रहने वाली मोनिका के साथ प्रेम संबंध था। 2019 में मोनिका की शादी के बाद उनके बीच अनबन हो गई। आरोप है कि शादी के बाद भी रॉबिन संपर्क में रहने की कोशिश करता रहा और मोनिका ने यह बात अपने परिवार को बता दी थी। पुलिस के अनुसार, 27 फरवरी को मोनिका ने रॉबिन को अपने मायके बुलाया। वहां उसके भाई सुबोध, रवि और सागर के साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे। आरोप है कि इस घटना के दौरान रॉबिन का गला घोंटकर हत्या कर दी गई और उसकी पहचान छिपाने के लिए उसकी लाश को कोट नहर में फेंक दिया गया। लगभग चार साल बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है और इस हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में दोषियों को सजा सुनाई है।
Location : Noida
Published : 27 September 2026, 11:47 AM IST