

गोरखपुर पुलिस और श्रम विभाग ने बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति और बाल विवाह के खिलाफ निर्णायक कदम उठाते हुए सख्त कार्रवाई की है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
गोरखपुर में बाल श्रम के खिलाफ जोरदार कार्रवाई
गोरखपुर : गोरखपुर पुलिस और श्रम विभाग ने बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति और बाल विवाह के खिलाफ निर्णायक कदम उठाते हुए सख्त कार्रवाई की है। गोरखनाथ और कैम्पियरगंज थाना क्षेत्रों में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराने वाले चार दुकानदारों का चालान किया गया।
यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज करन नय्यर के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक (अपराध) के नेतृत्व में मानव तस्करी निरोधक इकाई और श्रम विभाग की संयुक्त टीम ने की। कार्रवाई के दौरान टीम ने दुकानदारों को साफ तौर पर चेतावनी दी कि नाबालिग बच्चों से काम कराना भारतीय कानून के तहत गैर कानूनी और दंडनीय अपराध है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक यह अभियान "बचपन बचाओ" नाम से चलाया जा रहा है, जिसे महिला एवं बाल संरक्षण संगठन के सहयोग से क्रियान्वित किया गया है। अभियान के तहत दुकानों, फैक्ट्रियों, ईंट भट्ठों और निर्माण स्थलों पर जाकर जागरूकता फैलाई गई। टीम ने आम नागरिकों को नशाखोरी, बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति के दुष्प्रभावों के बारे में भी जागरूक किया।
इस दौरान लोगों को बताया गया कि किस तरह ये कुप्रथाएं बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बना रही हैं। साथ ही आम जनता को आपातकालीन स्थितियों में सहायता के लिए 1090, 1098, 108, 112 और 1076 जैसे उपयोगी टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई।
पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे बच्चों के अधिकारों की रक्षा में प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें। एएचटी प्रभारी ने स्पष्ट किया कि बाल श्रम और इससे जुड़े अपराधों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। यह कार्रवाई गोरखपुर पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत वे बच्चों के सुरक्षित, शिक्षित और सम्मानजनक जीवन के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।