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गोरखपुर दहेज मामला (Img: Dynamite News)
Gorakhpur: उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर के खजनी क्षेत्र में दहेज की अजीबोगरीब मांग सामने आई है। आरोप है कि शादी में नकदी और गहने मिलने के बावजूद ससुराल वाले डीजे-आर्केस्ट्रा का कारोबार शुरू करने के लिए मैजिक गाड़ी की मांग कर रहे थे। प्रताड़ना से परेशान होकर मायके लौटी पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत 10 लोगों पर केस दर्ज कर दिया है।
मामला खजनी थाना क्षेत्र के कुड़ा भरत गांव से जुड़ा है। गांव निवासी गुड्डू चौहान ने अपनी बेटी खुशबू चौहान की शादी 24 नवंबर 2025 को संतकबीरनगर के खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के बसुलहिया गांव निवासी वंश बहादुर चौहान के बेटे अमरनाथ चौहान से की थी।
खुशबू ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि शादी के समय मायके वालों ने अपनी क्षमता के अनुसार करीब 3.20 लाख रुपये नकद, घरेलू सामान, कपड़े और गहने दिए थे। इसके बावजूद शादी के बाद से ही उस पर मायके से मैजिक गाड़ी लाने का दबाव बनाया जाने लगा। पीड़िता के अनुसार, ससुराल पक्ष इस वाहन का इस्तेमाल डीजे और आर्केस्ट्रा का कारोबार शुरू करने के लिए करना चाहता था।
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खुशबू का कहना है कि उसने काफी समय तक ससुरालियों के दबाव और कथित प्रताड़ना को सहन किया। उसने शुरुआत में इसकी जानकारी मायके वालों को भी नहीं दी। इसी बीच अगस्त में उसने एक बेटी को जन्म दिया। पीड़िता का आरोप है कि बेटी के जन्म के बाद ससुराल पक्ष के लोगों का व्यवहार और खराब हो गया और उसे लगातार परेशान किया जाने लगा। इसके बाद उसने मायके वालों को पूरी बात बताई। परिवार के लोगों ने ससुराल पहुंचकर मामले को समझने और विवाद खत्म कराने की कोशिश की।
पीड़िता के मुताबिक चार सितंबर को उसकी मां, चाची और परिवार के अन्य लोग ससुराल पहुंचे थे। वहां उन्होंने बेटी के साथ किए जा रहे कथित व्यवहार को लेकर ससुरालियों से बातचीत की। आरोप है कि बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और ससुराल पक्ष के लोगों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। पीड़िता ने ईंट-पत्थर चलाने और मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। खुशबू का आरोप है कि उसे जान से मारने की धमकी दी गई। साथ ही उसका स्त्रीधन भी अपने पास रख लिया गया और उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। घटना की सूचना पुलिस के आपातकालीन नंबर 112 पर भी दी गई थी।
पुलिस ने खुशबू की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85, 352, 351(3), 115(2) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
नामजद आरोपियों में पति अमरनाथ, ससुर वंश बहादुर, सास मुघुना देवी, जेठानी रेनू देवी के अलावा अजय, उमेश, मन्ता देवी, नंगे, संजना देवी और विवेक शामिल हैं। मामले की जांच महिला उपनिरीक्षक गायत्री को सौंपी गई है। पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।
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खजनी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर जयंत कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है और जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सभी आरोपों की जांच कर रही है। वहीं पीड़िता पक्ष ने ससुरालियों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और घर से निकालने का आरोप लगाया है।
Location : Gorakhpur
Published : 20 September 2026, 6:09 PM IST
Topics : Gorakhpur Dowry Case Gorakhpur Dowry Harassment Gorakhpur News Khajni Police News Uttar Pradesh News