गोरखपुर: दुष्कर्म के दोषी पर कोर्ट को बड़ा फैसला,10 साल की सजा, इतना लगा जुर्माना

गोरखपुर में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई गई हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: Rohit Goyal
Updated : 5 June 2025, 9:40 PM IST
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गोरखपुर: उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत गोरखपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2021 में थाना कैम्पियरगंज में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में माननीय न्यायालय पाक्सो-4, गोरखपुर ने अभियुक्त सर्वेश यादव को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और 30,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मामला थाना कैम्पियरगंज के मुकदमा संख्या 151/2021 से संबंधित है, जिसमें अभियुक्त सर्वेश यादव, पुत्र राम शरन यादव, निवासी खजुरगांवा शिवनाथपुर, थाना कैम्पियरगंज, जनपद गोरखपुर, पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 417 (धोखाधड़ी), 452 (घर में घुसकर अपराध), और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप दर्ज थे।

डाइनामाइट न्यूज रिपोर्टअनुसार माननीय न्यायालय ने सुनवाई के बाद सर्वेश यादव को दोषी पाया और कठोर सजा सुनाई।पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किए गए “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के अंतर्गत यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के कुशल निर्देशन में की गई। थानाध्यक्ष राकेश रोशन सिंह, थाने की पैरोकार टीम, और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी ने इस मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इसके अतिरिक्त, अपर जिला सरकारी वकील (ADGC) श्री संजीत कुमार शाही के अमूल्य योगदान को भी सराहा गया, जिनकी कानूनी विशेषज्ञता ने इस मामले को मजबूती प्रदान की।गोरखपुर पुलिस की इस उपलब्धि ने “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत अपराधियों को सजा दिलाने की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। यह कार्रवाई न केवल अपराध नियंत्रण में मील का पत्थर साबित हुई है, बल्कि समाज में यह संदेश भी देती है कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

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