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जिलाधिकारी गौरव सोगरवाल (Img: Dynamite News)
Maharajganj: जनपद के सीमावर्ती क्षेत्र नौतनवा में अनुदानित यूरिया खाद की तस्करी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जिलाधिकारी गौरव सोगरवाल के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह की तहरीर के आधार पर नौतनवा थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार 19 जून 2026 को प्रशासन को सूचना मिली थी कि नौतनवा के वार्ड नंबर 13 महेंद्रनगर एवं पहाड़ी मोहल्ला क्षेत्र से यूरिया खाद की तस्करी कर नेपाल भेजी जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए नायब तहसीलदार को मौके पर जांच के लिए भेजा गया। देर रात करीब 11:30 बजे छापेमारी के दौरान दो मोटरसाइकिलों पर तीन-तीन बोरी यूरिया खाद लादकर जा रहे दो युवकों को रोका गया।
पूछताछ में उन्होंने अपनी पहचान बलिराम चौधरी निवासी सरोजनी नगर वार्ड-15 तथा मोहम्मद आयत निवासी हरदिडाली थाना सोनौली के रूप में बताई। दोनों व्यक्तियों से खाद खरीद एवं परिवहन संबंधी दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि खाद खैराटी निवासी अर्जुन यादव के यहां से लेकर हरदिडाली के मुरदहिया घाट तक पहुंचानी थी, जहां से इसे नेपाल भेजा जाना था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यह कार्य संदीप पासवान और संस्कार मिश्रा उर्फ टिम्पू के कहने पर किया जा रहा था।
जांच के दौरान दोनों मोटरसाइकिलों पर कुल छह बोरी आईपीएल कंपनी की अनुदानित यूरिया बरामद हुई। नायब तहसीलदार की रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपितों ने संगठित गिरोह बनाकर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985, उर्वरक मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर 1973 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अनुदानित खाद का अवैध भंडारण, परिवहन और नेपाल तस्करी का कारोबार चला रखा था।
रिपोर्ट मिलने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर बलिराम चौधरी, मोहम्मद आयत, संदीप पासवान, संस्कार मिश्रा उर्फ टिम्पू और अर्जुन यादव के खिलाफ मुकदमा संख्या 0125/26 दर्ज किया गया है।
Location : Maharajganj
Published : 23 June 2026, 12:51 PM IST