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चुलाई शराब तस्करी के दोषी (Img: Dynamite News)
Bagaha (West Champara): मद्यनिषेध एवं उत्पाद विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार द्विवेदी की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने राजकुमारी देवी और मोहन लाल उरांव को चुलाई शराब की तस्करी का दोषी मानते हुए पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने यह भी कहा कि यदि जुर्माना जमा नहीं किया गया तो दोनों को तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
यह मामला पश्चिमी चंपारण के भैरोगंज थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक महिला समेत तीन लोगों को देशी चुलाई शराब के साथ पकड़ा था। जांच में सामने आया कि आरोपी शराब को बिक्री के लिए ले जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की।
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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसी बीच तीसरे आरोपी मंकेश्वर उरांव की स्वाभाविक मौत हो गई। इसके बाद अदालत ने शेष दोनों आरोपियों के खिलाफ सुनवाई जारी रखी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उन्हें दोषी करार दिया।
सजा सुनाए जाने के बाद दोनों दोषियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बगहा उपकारा भेज दिया गया। वहीं, जब्त की गई चुलाई शराब के संबंध में भी न्यायालय ने आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
बगहा क्षेत्र नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा के निकट स्थित है। ऐसे क्षेत्रों में अवैध शराब की तस्करी रोकना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रहती है। इस फैसले को शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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मद्यनिषेध विभाग के विशेष लोक अभियोजक अनवर हुसैन अंसारी ने कहा कि ऐसे फैसलों से अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों के बीच कानून का डर बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय स्पष्ट संदेश देता है कि शराब के अवैध निर्माण, तस्करी और बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Location : Bagaha (West Champara)
Published : 12 August 2026, 7:48 PM IST