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प्रतीकात्मक छवि (Source: Pinterest)
Agra: आगरा में नाबालिग बालिका से देह व्यापार कराने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने उसकी नानी समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों को सात-सात साल के कारावास और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2023 में सामने आया था, जब एक एनजीओ की सूचना पर पुलिस ने होटल में दबिश देकर बालिका को बरामद किया था।
मामला थाना ताजगंज क्षेत्र का है। 14 दिसंबर 2023 को फ्रीडम फर्म एनजीओ की सदस्य रैमिन और उनकी सहयोगियों अंजना रानी व गुंजा ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया गया था कि शिल्पग्राम पार्किंग के पास स्थित होटल अंश पैलेस में एक बालिका से देह व्यापार कराया जा रहा है।
तहरीर के मुताबिक, आरोपियों द्वारा ग्राहकों को बुलाकर बालिका का शोषण कराया जाता था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की।
तत्कालीन पुलिस आयुक्त के आदेश पर तत्कालीन एसीपी कोतवाली सुकन्या शर्मा पुलिस टीम के साथ होटल पहुंचीं। दबिश के दौरान एक बालिका को आरोपी बलवीर राठौर के साथ पकड़ा गया। मौके से शराब की बोतल और अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद होने की बात सामने आई।
पूछताछ में बालिका ने पुलिस को बताया कि उसकी उम्र 17 वर्ष है और वह अपनी नानी के साथ रहती है। उसने आरोप लगाया कि नानी ही उसे गलत काम के लिए भेजती थी। साथ ही उसने दो अन्य लोगों के भी नानी के साथ मिले होने की जानकारी दी।
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पुलिस ने मौके से बालिका की नानी, ताजगंज क्षेत्र के तुलसी नगर निवासी बलवीर राठौर और शमसाबाद थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी डूंगर सिंह उर्फ भोला को हिरासत में लिया। वहीं, आरोपी राजकुमार उर्फ राजा मौके से फरार हो गया।
इस मामले की विवेचना पूरी करने के बाद 12 दिसंबर 2024 को विवेचक ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कुंदन किशोर सिंह की अदालत में हुई।
अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और मामले की सुनवाई के बाद नाबालिग से देह व्यापार कराने के मामले में तीनों आरोपियों को दोषी माना। कोर्ट ने सभी को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
मामले में अदालत का फैसला आने के बाद नाबालिग के शोषण से जुड़े इस प्रकरण में दोषियों को सजा मिली है।
Location : Agra
Published : 27 September 2026, 8:27 AM IST
Topics : Agra Court Verdict crime news POCSO Act uttar pradesh