

केंद्र सरकार ने दिव्यांगता की विशेष श्रेणियों में आने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब इन कर्मचारियों को सामान्य के मुकाबले दोगुना परिवहन भत्ता मिलेगा। इस निर्णय से दिव्यांग कर्मचारियों को आवागमन में होने वाली कठिनाइयों से राहत मिलेगी और उन्हें कार्यस्थल तक पहुंचने में सहायता मिलेगी।
केंद्र सरकार की योजना (Img: Google)
New Delhi: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला लिया है। अब केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले कुछ विशेष श्रेणियों के दिव्यांग कर्मचारियों को सामान्य से दोगुना परिवहन भत्ता (Transport Allowance) मिलेगा। यह फैसला वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नए कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) के माध्यम से लिया गया है, जो सभी मंत्रालयों और विभागों पर लागू होगा।
कौन होंगे इस भत्ते के पात्र?
वित्त मंत्रालय ने 15 सितंबर 2022 के पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए नई सूची जारी की है। इसके तहत वे कर्मचारी जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं, दोगुना परिवहन भत्ता पाने के हकदार होंगे, बशर्ते अन्य योग्यताएं पूरी हों। जैसे:
विकलांगता
दृष्टि एवं श्रवण संबंधी अक्षमता
मानसिक एवं न्यूरोलॉजिकल बीमारियां
रक्त संबंधी विकलांगता
मल्टीपल डिसएबिलिटी
जैसे कि बधिर-अंधापन या दो से अधिक अक्षमताएं एक साथ
सरकार का उद्देश्य और लाभ
सरकार का उद्देश्य इन कर्मचारियों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ सामाजिक समावेशन और सुविधा पूर्ण कार्य जीवन देना है। दिव्यांग कर्मचारियों को अक्सर आवागमन में अधिक मेहनत और खर्च करना पड़ता है। ऐसे में दोगुना परिवहन भत्ता उनके लिए न सिर्फ आर्थिक राहत, बल्कि सम्मानजनक कार्य जीवन की दिशा में भी बड़ा कदम है।