उत्तर प्रदेश राज्यकर विभाग की ट्रांसफर-पोस्टिंग की बढ़ाई गई समय सीमा, अब 15 जून तक होगी प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य कर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण की अवधि बढ़ाकर 15 जून 2026 तक कर दी है। इसके लिए कार्मिक विभाग के शासनादेश का हवाला देते हुए नया आदेश जारी किया गया है।

Post Published By: Poonam Rajput
Updated : 1 June 2026, 10:01 AM IST
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Lucknow: उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य कर विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। जारी आदेश के अनुसार अब स्थानांतरण की प्रक्रिया 15 जून 2026 तक पूरी की जा सकेगी।

शासनादेश का किया गया हवाला

जारी पत्र में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 2/2026/93/सामान्य/सैंतालीस-का-4-2026-1/3/96 दिनांक 05 मई 2026 का संदर्भ लिया गया है। इसमें स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के अनुसार समय सीमा बढ़ाने का उल्लेख किया गया है।

राज्य कर विभाग को दिए गए निर्देश

शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि स्थानांतरण नीति से संबंधित सभी कार्य अब विस्तारित अवधि यानी 15 जून 2026 तक ही पूरे किए जाएं। इसके भीतर ही अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है।

प्रशासनिक प्रक्रिया को समयबद्ध करने पर जोर

शासन ने यह भी निर्देशित किया है कि बढ़ाई गई समयावधि का पालन करते हुए सभी आवश्यक कार्यवाही समय पर पूर्ण की जाए, ताकि विभागीय कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

Location :  Lucknow

Published :  1 June 2026, 9:57 AM IST

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