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सुसाइड केस में फरार पूर्व BSA को बड़ा झटका (Img: Google)
Allahabad : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक आत्महत्या मामले में फरार चल रहीं देवरिया की पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) शालिनी श्रीवास्तव को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले गोरखपुर की अदालत भी उनकी याचिका को निरस्त कर चुकी थी।
पूर्व बीएसए शालिनी श्रीवास्तव लंबे समय से फरार चल रही हैं। गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद अदालत में पेश न होने पर पुलिस ने उनके ऊपर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई है।
मामला सहायक अध्यापक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या से जुड़ा है। उन्होंने फरवरी के अंतिम सप्ताह में गोरखपुर में आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद मिले सुसाइड नोट और वीडियो के आधार पर मृतक की पत्नी ने शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
परिजनों का आरोप है कि शिक्षक को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था और उनसे रिश्वत की मांग की जा रही थी। इसी दबाव के चलते उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। मामले में भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप भी लगाए गए हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने शालिनी श्रीवास्तव को देवरिया के बीएसए पद से निलंबित कर दिया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।
Location : Allahabad
Published : 29 May 2026, 3:58 PM IST
Topics : Deoria highcourt LegalUpdate TeacherSuicideCase UPnews