अगर आपने अब तक आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया है, तो झेलनी पड़ सकती है ये मुसीबतें..
अगर आपने अब तक आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया है, तो आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है।
नई दिल्ली: सरकार ने आधारकार्ड को पैन से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अब तक आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। तो वहीं अब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार अनिवार्य हो गया है। जिन लोगों ने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, वे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है।
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अगर आपके पास पैन कार्ड है, पर आधार कार्ड नहीं है तो भी आपका पैन कार्ड कैंसिल नहीं होगा। पर अगर आप 1 जुलाई के बाद पैन कार्ड बनाने की सोच रहे हैं, तो पहले आधार कार्ड बनवा लें। क्योंकि बिना आधार कार्ड और यूआईडी के 1 जुलाई के बाद कोई भी पैन कार्ड नहीं बनेगा। भारत सरकार के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ये जानकारी दी है।
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साथ ही आपको बता दें कि पीएफ खाते का आधार से जोड़ना भी जरूरी कर दिया गया है। शुरू में इसके लिए 30 अप्रैल 2017 की समयसीमा तय की गई थी। हालांकि काई सदस्यों के आधार कार्ड बनने में देरी से इस समय सीमा को बढ़ाना पड़ा था। अब 30 जून आखिरी है। ऐसा नहीं करने पर पीएफ की सुविधाएं नहीं मिलेंगी।